जम्मू कश्मीर धारा 370 से मुक्त

अभी ऐसा हो गया कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 अब नहीं लगाई जाएगी, उसे पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है ।जम्मू कश्मीर का अब विकास होगा ,विस्तार होगा और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा ।लोग आ जा सकेंगे और वहां पर बस भी सकेंगे ।पूरे भारत की तरह वहां भी सभी भारतीय सुविधा होगी ,जिसका लाभ देश को मिलेगा।

इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति और संसद के पास 370 पर फैसला लेने का अधिकार है। इसतरह 5 अगस्त 2019 का भारत सरकार का फैसला बना रहेगा।सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं रहा। कोर्ट ने माना है कि इसकी आंतरिक संप्रभुता नहीं है। साथ ही जहां तक अनुच्छेद 370 का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे संघवाद की विशेषता बताया है न कि संप्रभुता का।विपक्षियों द्वारा आर्टिकल 370 परमानेंट है या टेंपररी, इस सवाल के आस पास सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी दलीलें रखी गईं थी। याचिका कर्ताओं का मानना था कि यह एक स्थाई प्रावधान है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान है, इसे परमानेंट प्रावधान नहीं समझा जाना चाहिए।

 CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने दिसंबर 2018 में जम्मू-कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि इसे याचिकाकर्ताओं ने विस्तार से चुनौती नहीं दी थी।जम्मू कश्मीर 2019 के फैसले के बाद राज्य न रह कर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया जिसकी अपनी विधानसभा होगी। हालांकि अभी तक सरकार ने राज्य में चुनाव को लेकर कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की है।अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने की बात कही है साथ ही कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने की बात कही है। इसके अलावा सवाल यह भी था कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा या ये भी दोबारा से जम्मू कश्मीर का हिस्सा होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी के तौर पर ही जाना जाएगा।

फिलहाल इस मामले पर पांच जजों की बेंच ने एक लंबी सुनवाई के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बेंच की अगुवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। उनके अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। पांच सदस्यीय बेंच के सामने 23 याचिकाएं थीं जिनपर 16 दिन की सुनवाई के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था। जिस पर आज फैसला सुनाया गया और पूरे देश ने लाइव फैसला सुना।

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